धनबाद, अगस्त 20 -- धनबाद। रिंग रोड घोटाले में बुधवार को छह आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनीष ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एसटीएससी न्यायालय से निगरानी कोर्ट में घोटाले के आरोपी जय निवास पांडेय उर्फ शास्त्री, सुषमा प्रसाद, तत्कालीन दैनिक अमीन मिथिलेश कुमार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक हरीश कुमार, नीलम सिन्हा और विश्वनाथ शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटी एससी कोर्ट के अधिवक्ता जयदेव बनर्जी ने आरोपियों की याचिका का विरोध किया।

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