लखनऊ, मार्च 26 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में याची द्वारा केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग वाले प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया। साथ ही अगली सुनवाई 6 अप्रैल को मामले से संबंधित रिकॉर्ड को पुनः प्रस्तुत करने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने मामले के याची एस विगणेश शिशिर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्रों पर दिया। उक्त प्रार्थना पत्रों में याची ने मामले से संबंधित रिकॉर्ड के अवलोकन की भी मांग की है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले की सुनवाई खुले कोर्ट में न की जाए क्योंकि गृह मंत्रालय से आए दस्तावेज काफी गोपनीय प्रकृति के हैं। इस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई चैंबर में की थी...