लखनऊ, मई 27 -- लखनऊ, विधि संवाददाता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता विवाद मामले में याची ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर 20 अप्रैल के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पारित किया था। इसमें याची एस विग्नेश शिशिर द्वारा सोशल मीडिया में कोर्ट पर की गई टिप्पणियों को संज्ञान लेते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उक्त आदेश में न्यायालय ने यह भी मत दिया था कि प्रस्तावित अभियुक्त को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी द्वारा सुनवाई से अलग होना न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने का पश्चात मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ को आवंटित कर दी गई थी। बुधवार को उक्त याचिका जब सुनवाई के लिए पेश हुई तो न्यायालय ने कहा कि 20 अप्रैल के ...