नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया। यह समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित मानहानि वाली टिप्पणियों को लेकर दायर एक शिकायत के मामले में जारी किया गया था। जस्टिस एन. आर. बोरकर की एकल पीठ ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, लेकिन मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने के निचली अदालत के पिछले निर्देश की समय-सीमा छह सप्ताह और बढ़ा दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें। यह भी पढ़ें- बुरे फंसे राहुल गांधी, 'चौकीदार चोर' वाला केस रद्द करने से हाईकोर्ट का साफ इनकार मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने के निर्द...