राहत सामग्री बिना अनुमति सीमा पार ले जाने पर लगेगा कस्टम शुल्क
महाराजगंज, सितम्बर 4 -- सोनौली (महराजगंज), हिन्दुस्तान संवाद। नेपाल में भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद राहत सामग्री वितरण में पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेपाल सरकार ने सिंगल विंडो पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत कोई भी निजी संस्था, सामाजिक संगठन या व्यक्ति बिना सरकारी समन्वय व अग्रिम अनुमति नेपाल में सीधे राहत सामग्री न तो ले जा सकता है न ही भेज सकता है। बिना अनुमति चलाए जाने वाले राहत अभियानों को अवैध मानते हुए सीमा पर रोक दिया जाएगा। कस्टम शुल्क चुकाने के बाद ही राहत सामग्री सीमा पर ले जाने की मंजूरी मिलेगी। बेलहिया कस्टम चीफ हरिहर पौडेल ने बताया कि नेपाल सरकार से अनुमति प्राप्त राहत सामग्री पर कोई कस्टम शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, जिन संस्थाओं ने गृह या विदेश मंत्रालय से पूर्व अनुमति नहीं ली है और राहत सामग्री ले जा...
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