रांची, मार्च 27 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त एके मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने रास्ता विवाद में सदर एसडीएम द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। तुपुदाना के परमाथनगर में 12 फीट रास्ते पर अतिक्रमण कर गैराज बनाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता अंजू सिंह ने एसडीएम के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें कथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश मिला था। सुनवाई में कोर्ट अदालत ने पाया कि दोनों पक्षों ने अलग-अलग समय पर एक ही भू-स्वामी से जमीन खरीदी थी। बाद में जमीन के नक्शे में संशोधन भी किया गया था। जिसे निचली अदालत ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया। साथ ही अंचल अमीन की रिपोर्ट और प्रस्तुत फोटो साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट हुआ कि विवादित स्थान पर रास्ते के उपयोग को लेकर स्थिति भिन्न है। अदालत ने कहा कि धारा 147 सीआरपीसी के तहत रास्ते के अधिकार के निर्धारण मे...