नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता ‌प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 अप्रैल को दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ कंग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में प्रधानमंत्री द्वारा दूरदर्शन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संदेश को आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन बताया है।पूर्व सांसद व केरल से कांग्रेस नेता टीएन प्रतापन की ओर से शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल को रात करीब 8:30 बजे यह राष्ट्र के नाम संबोधित किया। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के ठीक बाद दिया गया था और इस दौरान उन्होंने नाम लेकर कई विपक्षी दलों की आलोचना की थी। यह भी पढ़ें- क्या है महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन ...