बदायूं, सितम्बर 16 -- बदायूं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवारत शिक्षकों की टेट अनिवार्यता के विरोध में कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल को दिया। जिला संयोजक दुष्यंत कुमार रघुवंशी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों की जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक है उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश दिया है। जबकि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब वह नियुक्ति की अहर्ता को पूर्ण कर चुके थे। प्रदेश में 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। जिसमें इससे पूर्व की नियुक्ति में टेट को अनिवार्य नहीं माना था लेकिन इस आदेश से सभी शिक्षकों जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक है टेट की अनिवार्यता घोषित की गई है। जिससे पूरा शिक्षक समाज इस अव्यावहारिक आद...