प्रयागराज, मार्च 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं जनपद की समस्त तहसीलों में 14 मार्च को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अपने विवादों का त्वरित और सरल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार ने बताया कि लोक अदालत में होने वाले निर्णय अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध अपील नहीं होती, जिससे पक्षकारों को समय, धन और श्रम की बचत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व संबंधी वाद, बैंक ऋण संबंधी वाद, विद्युत विभाग से संबंधित वाद, फौजदारी के समझौता योग्य वाद तथा अन्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निपटारा किया जाएगा।

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