भभुआ, मार्च 14 -- वन विभाग का फेरा लगाने में पैसे, समय और मजदूरी गंवाए, अदालत ने एक हजार रुपया पर सुलह-समझौता करा तनावमुक्त किया वन सुरक्षित क्षेत्र की सरकारी जमीन जोतकोड़ करने के आरोप में दर्ज था केस हाजिरी के दिन बस किराया व पैरवी पर होते थे खर्च, मजदूरी भी नहीं कर पाते (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच नंबर द्वितीय के न्यायिक पदाधिकारी सह एडीजे पंचम आशुतोष कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता अमीय शंकर उपाध्याय व रेंजर मनोज कुमार ने वन विभाग के 22 मामलों का दोपहर तक सुलह- समझौता के आधार पर निष्पादन किया। न्यायिक पदाधिकारी द्वारा 29 साल पुराने मामले का निष्पादन 12 मिनट में किया गया, जिससे पक्षकारों भगवानपुर थाना क्षेत्र के बुच्चा गांव के बहादुर मुसहर, राम बिलास मुसहर, बैठा मुसहर व जोगनी मुहसर के चेहरे पर ख...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.