गुड़गांव, मई 7 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नौ मई को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी अंतिम चरण में, लोगों को मिलेगी राहतलोक अदालत का महत्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव निशा ने बताया कि लोक अदालत लोगों के लिए एक प्रभावी मंच है, जहां मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और निशुल्क निपटारा संभव है। लोक अदालत के लिए कुल 21 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें आठ बेंच ट्रैफिक चालान मामलों तथा पांच बेंच चेक बाउंस (एनआई एक्ट) मामलों के लिए निर्धारित हैं।बेंचों का गठन उपमंडल सोहना और पटौदी में भी एक-एक बेंच के माध्यम से लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क स्थापित किए गए...