मथुरा, मार्च 20 -- छाता कोतवाली क्षेत्र के गांव में डंडे से राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करने वाले की जमानत याचिका को एडीजे तृतीय डा. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने खारिज कर दिया। मोर की हत्या करने वाले को ग्रामीणों ने छाता कोतवाली पुलिस को सौंपा था। अदालत में जमानत याचिका का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा किया गया। छाता कोतवाली के ग्राम तरौली जनूबी में 19 फरवरी 2026 की दोपहर युवक ने पेड़ पर बैठे राष्ट्रीय पक्षी मोर की डंडा मारकर हत्या कर दी थी। युवक की इस हरकत को देख ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और छाता कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने अपना नाम विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र निवासी डबूआ कालोनी थाना डबुआ फरीदाबाद बताया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जेल में...
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