आगरा, जून 1 -- राष्ट्रपति पदक से नवाजे एवं सेना में सूबेदार रहे की बुजुर्ग विधवा पत्नी को मकान से बेदखल करने के लिए एडीए द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। इस मामले में कोर्ट से वादी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एडीए के विरुद्ध आदेश पारित कर मुकदमे में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वहीं, वादी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एपी शर्मा के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इसमें अहम तर्क प्रस्तुत किए। वादी बेजंती देवी के पति स्व. महावीर सिंह सेना में सूबेदार थे। उन्हें 1971 में राष्ट्रपति द्वारा पदक दिया गया था। वादी के पति ने अपने जीवन काल में गोमती एन्क्लेव कौलक्खा थाना ताजगंज में 215 वर्ग गज का मकान बनाया था। यह भी पढ़ें- फर्जी विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र से प्लॉट हड़पने का आरोप उक्त मकान में वह रह रही हैं। वादी ने बताया कि वह हार्ट एवं ब्र...