अलीगढ़, मार्च 19 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास थाना क्षेत्र में 11 साल पहले राशन डीलर की गोली मारकर हत्या के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में साक्ष्यों के अभाव में तीन लोगों को दोषमुक्त किया गया है। राशन के कोटा लेने के लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि इगलास क्षेत्र के गांव मई निवासी फौरन सिंह ने 14 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनका बेटा बच्चू सिंह राशन डीलर है। 10 मार्च 2015 को शाम साढ़े छह बजे बच्चू गांव सिमरधरी के बनी सिंह के साथ गांव लौट रहा था। बनी उसे सिमरधरी से आगे छोड़कर गांव चला गया। लेकिन, बच्चू घर नहीं लौटा। अगले दिन नाती रा...
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