बागपत, मई 19 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने राशन की कालाबाजारी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें प्रकरण में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्ति निरीक्षक राहुल पटेल ने अगस्त 2022 में सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बड़ौत-अमीनगर सराय मार्ग ट्रक रुकवाकर चेकिंग की, तो उसमें चावल के कई कट्टे मिले और पास में सरकारी राशन के खाली कट्टे भी थे। पूछताछ करने पर चालक मनोज निवासी सरधना जिला मेरठ ने बरनावा से लादने के बारे में बताया। इसके बाद चालक ने चावल के कट्टे बिलौचपुरा गांव के मुकेश जैन के घेर में उतारे। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी मुकेश जैन ने न्याया...