हापुड़, सितम्बर 5 -- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राशन कार्ड बनवाने तथा राशन कार्ड में नए सदस्यों (यूनिट) को जोड़ने की प्रक्रिया में बड़ा संशोधन करते हुए ई-केवाईसी आधारित नई व्यवस्था लागू की गई है। नए शासनादेश के तहत अब आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित कार्ड या यूनिट का नाम सीधे पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर के उपरांत नया राशन कार्ड या नई यूनिट सबसे पहले ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची में दर्ज की जाएगी।

प्रक्रिया की जानकारी डीएसओ डा.सीमा बालियान ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जब आवेदन स्वीकृत होकर ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची में दर्ज हो जाएगा, तब आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से एक सूचना भेजी जाएगी। इस संदेश में बत...