लखनऊ, जुलाई 6 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन मामले की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है, ऐसे में वर्तमान याचिका को निस्तारित किया जाता है। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश मोहित अशोक की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही पूरे मामले का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया गया था। यह भी पढ़ें- क्या सचमुच 'तेजो महालय' था ताज महल? केंद्र सरकार और ASI से HC ने मांगा जवाब यह भी पढ़ें- कौन हैं बजरंग ...