नई दिल्ली, जुलाई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‌आयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हेराफेरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सीबीआई जांच सहित विभिन्न मांगों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर नोटिस भी जारी किया। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ ट्रस्ट को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इसके अलावा पीठ ने मेहता के मंदिर ट्रस्ट को नोटिस नहीं जारी करने के आग्रह को सिरे से ठुकरा दिया। स...