लखनऊ, जून 18 -- लखनऊ, विधि संवाददाता अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे के कथित गबन और वित्तीय अनियमिताओं को देखन दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरुवार को समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया व न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। अब यह मामला पुनः 22 जून को सूचीबद्ध किया गया है।उल्लेखनीय है कि मोहित अशोक की ओर से दाखिल उक्त याचिका में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के धन के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से पूरे मामले का ऑडिट कराए जाने की भी मांग की गई है। यह भी पढ़ें- राम मंदिर ट्रस्ट को लीगल नोटिस, RJD सांसद सुधाकर सिंह ने 4 साल के पैसे का पूरा हिसाब मांगा यह भी पढ़ें- भक्त...