गोपालगंज, अप्रैल 27 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-नौ राजीव रंजन सिंह की कोर्ट ने धारदार हथियार से हमला कर वृद्ध की हत्या करने के चार साल पुराने मामले में पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि भोरे थाने के कल्याणपुर रिखइबारी गांव निवासी रामलाल खटीक की हत्या उसी गांव के कुछ लोगों ने 26 अप्रैल 2022 को धारदार हथियार से कर दी थी। यह भी पढ़ें- भू-विवाद में जानलेवा हमले में बुजुर्ग को...