बांदा, अप्रैल 15 -- बांदा। यौन शोषण के दोषी जेई रामभवन और दिल्ली के इंजीनियर आकिफ़ के बीच वीडियो शेयरिंग के मामले में पॉक्सों न्यायालय प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोषी रामभवन व इंजीनियर आकिफ को पेश किया गया। वहीं रामभवन के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र देने से सीबीआई की ओर से गवाह (बैंक अधिकारी) के बयान नहीं हो सके। अब इसमें अदालत के अगले आदेश का इंतजार है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। चित्रकूट के सिंचाई विभाग से निलंबित जेई रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को नवंबर 2020 में सीबीआई ने 33 बच्चों के साथ यौन शोषण करने व उनके पोर्न वीडियो 47 देशों में बेंचने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। यह भी पढ़ें- आईआईटी रेपकांड में विवेचक से की जिरह इसी मामले में जेई व उसकी पत्नी को विशेष न्...