रांची, मार्च 26 -- रामनवमी पर्व के अवसर पर झारखंड में विधि-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे झारखंड में शराब पर तीन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले पर सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था। अब हजारीबाग के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 26(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अंतर्गत सभी प्रकार की खुदरा शराब की दुकानें, रेस्तरां और बार सहित अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठानों को दिनांक 27 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 तक पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया है। रामनवमी के मद्देनजर धनबाद जिले की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में 27 मार्च की दोपहर एक बजे से जुलूस की समाप्ति तक बसें और भारी वाह...