देवघर, मार्च 24 -- मधुपुर। अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने रामनवमी पर्व पर अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। सभी पूजा समिति व अन्य को निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति के किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक ले जाने और लाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। रामनवमी पूजा समिति को निर्देश दिया गया है कि किसी भी रैली, जुलूस निकालने के पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करें। अनुमति प्राप्त मार्ग के अलावा अन्य किसी मार्ग पर जुलूस, झांकी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अनुमंडल क्षेत्र में रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ...