रांची, अप्रैल 6 -- रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम ने रातू रोड चौक स्थित निगम द्वारा आवंटित एक दुकान में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे बंद करा दिया। करीब 288 वर्गफीट की इस दुकान का आवंटन अस्थायी रूप से वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर किया गया था, लेकिन संचालक द्वारा वहां अवैध रूप से शराब का व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। जबकि, उक्त स्थल के समीप अस्पताल भी स्थित है। निगम के अनुसार, यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था। इस संबंध में निगम ने संचालक को पूर्व में तीन बार नोटिस जारी कर दुकान बंद करने और स्थल खाली करने का निर्देश दिया था। साथ ही उत्पाद विभाग को भी पत्र लिखकर दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की अनुशंसा की गई थी। बावजूद इसके, संचालक ने 31 मार्च 2026 तक दुकान खाली करने का...