रांची, जून 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनाए गए पुल-पुलियों के गिरने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ची‌फ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को विभागीय सचिव की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई तक विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि राज्य में अब तक विभाग द्वारा निर्मित कितने पुल और पुलियां गिरे हैं। यह भी स्पष्ट करें कि इन मामलों में किन अधिकारियों या एजेंसियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि उसके स्पष्ट निर्देश...