रांची, अप्रैल 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अब तक गठन नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। इस संबंध में प्रदीप कुमार ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड राज्य गठन के 26 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की गई है। इसके कारण राज्य के पदाधिकारी अपने सेवा संबंधी मामलों के निपटारे के लिए अभी भी पटना स्थित न्यायाधिकरण पर निर्भर हैं। राज्य के अधिकारियों स...
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