नई दिल्ली, जून 12 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में अदालत दखल नहीं दे सकती। यह भी पढ़ें- आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्टन्यायालय का निर्णय जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एएस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि 'जब भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, तो अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 329(बी) में दिए गए संवैधानिक प...