पटना, मार्च 31 -- राज्य सरकार ने राज्यभर में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक और संगठित कार्रवाई का फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्त्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को एक अप्रैल से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का आदेश दिया है। विभाग ने कहा कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। यह भी उल्लेख किया है कि पटना हाईकोर्ट ने कई मामलों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है। राज्य सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों के नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण के मामलों को अत्यंत गंभीर बताया है। इनके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए सर्वे ऑफ इंडिया सीमांकन के लिए सर्वेक्षण कर रही है। ऐसे में इन क्षेत्र...
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