कोडरमा, अगस्त 27 -- कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। झारखंड राज्य विधानसभा में सरकार द्वारा पारित राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने पूरी तरह असंवैधानिक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अभाविप ने कहा कि इस विधेयक में कुलपति, प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहकार, परीक्षा नियंत्रक सहित विश्वविद्यालयों के प्रमुख पदों पर नियुक्ति का अधिकार महामहिम राज्यपाल से छीनकर राज्य सरकार को देने का प्रावधान न केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर प्रहार है, बल्कि संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के भी विरुद्ध है। प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) जैसी संस्थाओं के संचालन में विफल रही है। बार-बार होने वा...