प्रयागराज, मई 21 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लाइसेंस जारी किए जाने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार तथा सभी जिलों के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैय्या, धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह जैसे 19 प्रभावशाली लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी भी तलब की है। सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है तथा यह कानून के शासन और सामाजिक शांति के विपरीत है। अदालत ने कहा कि गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 20 मई 2026 को दाखिल हलफनामे से स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों के डीएम, पुलिस आयुक्त और ...