गुड़गांव, फरवरी 11 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। सार्वजनिक भूमि और राजस्व रास्तों को अपनी निजी जागीर समझने वाले संस्थानों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) को एक बड़ी और ऐतिहासिक कानूनी सफलता मिली है। गुरुग्राम की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने निजी स्कूल द्वारा दायर उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें स्कूल ने निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब निगम द्वारा कब्जाए गए राजस्व रास्ते को तोड़कर आम जनता के लिए खोलने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने 16 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में इस बात को रेखांकित किया कि संबंधित राजस्व रास्ता नंबर 56 स्कूल के स्वीकृत साइट प्लान में स्पष्ट रूप से दर्ज था। भवन योजना को मंजूरी देते समय प्रशासन ने यह शर्त लगाई थी कि किसी भी राजस्व रास्ते...
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