कानपुर, मार्च 1 -- सिकंदरा, संवाददाता। खोजाफूल की व्यावसायिक जमीन का बैनामा कृषि भूमि में किया गया। क्रेता ने धारा 80 बिना कराएं प्लाटिंग कर दी। जब इस मामले की शिकायत समाधान दिवस में की गई तो मामले की जांच राजस्व विभाग द्वारा करने कि बजाय दरोगा ने निस्तारण कर जांच प्रशासन को सौंप दी। एसडीएम ने निस्तारण को गलत ठहराया। सिकंदरा तहसील क्षेत्र के खोजाफूल गांव में गाटा संख्या 65 की बेशकीमती जमीन मनीष सैनी पुत्र श्रीराम सैनी द्वारा उक्त जमीन कृषि भूमि में क्रय की गई। जमीन को धारा 80 अकृषक घोषित बिना कराए।प्लाटिंग कर दी गई, जबकि उक्त जमीन के पास ईंट भट्ठा व आबादी स्थित है। इस मामले की शिकायत आदर्श पुत्र गोविंद द्वारा तहसील समाधान दिवस में की गई। तो तहसील प्रशासन ने राजस्व की समस्या के निस्तारण के लिए दरोगा उमर मोहम्मद को जिम्मेदारी दे दी, जिस पर ...
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