राजस्व कर्मचारी संतोष वर्मा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
रांची, मई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी संतोष वर्मा को झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केवल अग्रिम जमानत आवेदन लंबित रहने से किसी आरोपी को स्वतः संरक्षण या गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 जून निर्धारित की है। साथ ही संतोष वर्मा को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। ऐसे में एसीबी कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने गिरफ्तारी से अस्थाय...
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