जयपुर, सितम्बर 3 -- राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने कोचिंग सेंटरों को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस से अलग हटकर फैसला किया है। केंद्र ने कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर रोक लगाई थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने नए ड्राफ्ट बिल में इस नियम को नजरअंदाज कर दिया है। द राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) बिल, 2025 बुधवार को विधानसभा में पेश होने वाला है और इसमें कई ऐसे बदलाव हैं जो कोटा के कोचिंग उद्योग को नई ताकत दे सकते हैं।उम्र की सीमा हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में कोचिंग सेंटरों के लिए देश का पहला नियामक कानून पेश किया था। इसमें साफ कहा गया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे या 10वीं पास करने से पहले कोई भी छात्र कोचिंग में दाखिला नहीं ले सकता। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने बिल के संशोध...