जयपुर, अगस्त 23 -- राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मौजूद जर्जर कमरों में कक्षाएं लगाकर मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बने 86,000 से ज्यादा जर्जर कमरों में कक्षाएं लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश भी दिया कि इन कमरों को बंद कर दिया जाए और बच्चों को इनमें जाने भी नहीं दिया जाए। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा ताकि प्रभावित छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और अशोक कुमार जैन की पीठ ने जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद हुए एक सरकारी सर्वे के बाद शुक्रवार को यह आदेश पारि...