जयपुर, अक्टूबर 27 -- राजस्थान सरकार ने बच्चों को नौकरी पर रखने के लिए न्यूनतम आयु में बदलाव कर दिया है। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नौकरी पर रखना अपराध माना जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस तरह के आयु बंधन लगाने वाले अध्यादेश को सोमवार को मंजूरी दे दी। साथ ही अब श्रमिकों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों को नौ से बढ़ाकर दस कर दिया गया है। नए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने दुकानों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए प्रशिक्षुओं की न्यूनतम उम्र 12 से बढ़ाकर 14 साल कर दी है। साथ ही एक और परिवर्तन करते हुए सरकार ने रात की पाली में काम करने के लिए भी न्यूनतम आयु को बढ़ा दिया है। अब 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को भी रात के समय काम करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि इससे पहले यह सीमा 12 से 15 ...
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