जयपुर, मई 22 -- राजस्थान पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पूरे करवाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करवा पाई थी। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 31 जुलाई तक राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने होंगे। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद भजनलाल सरकार पर एक ओर जहां चुनाव कराने का दबाव दिख रहा है, वहीं कांग्रेस में उत्साह द...