नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश चंद्र जोशी को 2024 के एक मामले में जमानत दे दी। यह मामला राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इस मामले के एक अन्य आरोपी मुकेश पाठक को भी जमानत दे दी। पीठ ने जोशी (जो उस समय पीएचईडी मंत्री थे) और पाठक द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के 13 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। यह भी पढ़ें- JJM घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत; 5 महीने बाद आएंगे बाहर शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और अभि...