जयपुर, जुलाई 15 -- राजस्थान के दो कांग्रेस विधायकों को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में दोनों विधायकों को सुनाई गई जेल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने पहले दोनों विधायकों को जुर्माने के साथ ही एक-एक साल जेल की सजा सुनाई थी। जयपुर की एक सत्र अदालत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क जाम करने के 11 साल पुराने मामले में दो कांग्रेस विधायकों और सात अन्य की एक साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ओझा ने विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव तथा अन्य की 17 जून 2025 को सुनाई गई सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि अपील के निपटारे में समय लगेगा। अगर सजा स्थगित नहीं की गई तो अपीलकर्ता अपने कानूनी अधिकारों से...