नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- देशभर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ-साथ एक्सप्रेस-वे से आवारा पशुओं को दूर रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी नोटिस जारी किया है। पीठ ने सभी पक्षों को पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि कई राज्य 10 फीसदी काऊ सेस यानी गौ-उपकर वसूल रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहल...