राजपाल यादव संबंधी मामले को मध्यस्थता से सुलह का निर्देश
नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलह करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करते हुए शिकायतकर्ता कंपनी को लचीला रुख अपनाने और विवाद को सुलझाने की कोशिश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह निर्देश तब दिया, जब फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की ओर से कहा गया कि उन्होंने रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। अभिनेता यादव की ओर से अधिवक्ता विक्रांत ने पीठ को बताया कि यादव ने पुश्तैनी संपति बेचकर रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा कराए हैं। यह भी पढ़ें- राजपाल यादव को सुप्रीम राहत, मध्यस्थता के लिए भेजा चेक बाउंस केस; 2 करोड़ चुकाए इस पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ...
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