मुजफ्फर नगर, जुलाई 17 -- मुजफ्फरनगर गैंगस्टर एक्ट के मामले में भगोडा घोषित एक लाख के इनामी माफिया डॉन सुशील को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। वही पुलिस तीन साल से भगोड़ा घोषित अपराधी को नोटिस भी तामिल नहीं करा सकी है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि माफिया देश से बाहर है और उसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। न्यायाधीश ने अपर मुख्य सचिव व डीजीपी को पत्र भेजा है।गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में माफिया सुशील मूंछ के प्रकरण को लेकर सुनवाई की गई। यह भी पढ़ें- Sasaram News: फरार गांजा तस्करी के आरोपी के घर कुर्की-जब्ती पुलिस माफिया को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। सुनवाई के दौरान रतनपुरी थाने के आरक्षी नरेश कुमार ने ...