नई दिल्ली, जुलाई 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को हर आलोचना पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए और उन्हें इसे सहजता से लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सियासी आलोचनाओं को मानहानि नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सोशल मीडिया से पांच पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चड्ढा द्वारा चिह्नित अधिकतर पोस्ट व्यंग्य और राजनीतिक टिप्पणियों के दायरे में आती हैं, जिन्हें स्वतः आपत्तिजनक या मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। यह भी पढ़ें- ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा; AAP से BJP में गए राघव चड्डा को HC ने दिया बड़ा झटका; क्यों कहा ऐसा? हालांकि, अदालत ने य...