रांची, अप्रैल 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची में ट्रेजरी से बिल पास करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने वेतन से जुड़े बिल पर निकासी व व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ), बिलिंग और मैसेंजर इंचार्ज का हस्ताक्षर होने के बाद ही ट्रेजरी से बिल पास करने का निर्देश दिया है। अब कोई भी बिल पास होने से पहले दो डीडीओ स्तर से इसका सत्यापन होना अनिवार्य होगा। रांची जिले में ट्रेजरी की इंटरनल जांच कराई गई है। जितने भी बिल पिछले कुछ वर्षों में स्वीकृत हुए हैं, उनकी रैंडम जांच की गयी है। इसमें गड़बड़ी सामने नहीं आई है। उपायुक्त के अनुसार, जिला स्तर पर हर एक पहलू की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो सामने आ सके। यह भी पढ़ें- ट्रेजरी घोटाले के बाद कोल्हान में अलर्ट, लेखा विभाग की शुरू हुई जांच डीडीओ को बिल भेजन...