रांची, मई 16 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची नगर निगम के वार्ड पार्षद चुनाव में शपथपत्र की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, रांची के उपायुक्त, एसडीओ और सभी 53 पार्षदों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी नाजिमा रजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया है।

याचिका में आरोप याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई प्रत्याशियों ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी तथा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुनाव लड़ा। अदालत को बताया गया कि चुनाव के समय ही कथित अनियमितताओं की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग, उपायुक्त और एसडीओ के समक्ष की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि कई प्रत्याशियों ने अपने शपथ पत्र में तथ्यों को...