रांची, अक्टूबर 10 -- सेना की जमीन खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने छवि रंजन को राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। छवि रंजन पिछले दो साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। इससे पहले इस मामले में ईडी कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच कर रही थी। सुनवाई के बाद जस्टिस बेंच ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अब दो साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद छवि रंजन जेल से बाहर आएंगे। बता दें कि साल 2023 के मई महीने में छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। छवि रंजन की गिरफ्तारी बरियातू में सेना की जमीन की ...