रांची, अगस्त 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची एयरपोर्ट के समीप खाली जमीन के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रक्षा मंत्रालय से पूछा है कि विवादित जमीन पर उसका दावा किस आधार पर है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि जमीन पर दावे से संबंधित कोई अधिसूचना या दस्तावेज रक्षा मंत्रालय के पास है, तो उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जमीन पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाए। यदि सेना उक्त जमीन पर किसी तरह का निर्माण करना चाहती है, तो उसे इसके लिए पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी। मामले में नीलिमा प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है...