गुड़गांव, दिसम्बर 17 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने सेक्टर-84 स्थित रहेजा ट्रिनिटी व्यावसायिक कॉलोनी में खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करवाने पर रहेजा डिवेलपर्स लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस सिलसिले में डीटीपीई ने मानेसर तहसील के नायब तहसीलदार को पत्र लिखा है। 17 मई, 2013 को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने रहेजा डिवेलपर्स लिमिटेड को 2.281 एकड़ में व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किया था। यह लाइसेंस मई, 2019 तक वैध था। आरोप है कि लाइसेंस समयावधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण करवाना होता है, लेकिन इस बिल्डर ने अब तक नवीनीकरण नहीं करवाया। इसको लेकर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक ने गत 20 नवंबर को इस बिल्डर का लाइसेंस रद्द कर दिया। डीटीपीई ने इस आधार पर मानेस...
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