भागलपुर, अप्रैल 22 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायकों के जन्मतिथि में अब किसी भी प्रकार की हेराफेरी महंगी पड़ेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि चयन के समय ही जमा किए गए अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी। उसी के आधार पर सेवा अवधि तय की जाएगी। विभागीय निर्देश के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर रसोइया-सह-सहायकों को स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा। उनके स्थान पर नियमानुसार नए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे में बाद में आधार कार्ड, अन्य प्रमाण पत्र या नए दस्तावेजों के आधार पर उम्र बदलवाने के प्रयासों को गंभीर अनियमितता माना जाएगा।जिला यह भी पढ़ें- शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) को इस मामले में विशेष ...