सहारनपुर, मई 29 -- देवबंद, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार लोगों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह की अदालत में गांव कपूरी गोविंदपुर में हुए आस्तिक हत्याकांड से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी हुई। उन्होंने बताया कि तीन फरवरी 2020 की रात गांव कपूरी गोविंदपुर स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान अभियुक्त बुंदी व सतपाल पुत्र सुक्कड़ तथा संदीप व सचिन पुत्र बुंदी निवासी गांव कपूरी गोविंदपुर वह...